नौ साल पुराने
एक युवक को
अवैध हिरासत में
रखने के मामले
में अदालत ने
मझोला थाने के
तत्कालीन थाना प्रभारी
समेत पांच पुलिस
कर्मियों के खिलाफ
वारंट जारी किए
हैं। पुलिस कर्मियों
को अदालत ने
सोलह दिसंबर को
कोर्ट में हाजिर
होने का आदेश
दिए है। मामला वर्ष 2012 का
है। मीरा गुप्ता
नामक एक की
महिला ने अपने
अधिवक्ता आनंद मोहन
गुप्ता के जरिये
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
की अदालत में
वाद प्रस्तुत किया
था।
जिसमें महिला ने बता
था कि उसे
बेटे को थाना
मझोला की पुलिस
जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी
संजय सिंह ,सब
इंस्पेक्टर बीएस यादव,
कांस्टेबल महेंद्र सिंह व
रविंद्र सिंह और
अजय सिंह ने
तीन दिन तक
अवैध रूप से
हिरासत में रखा।
इस मामले में
उस समय सीजेएम
डा. राकेश कुमार
नैन ने उक्त
सभी आरोपियों को
अदालत ने 19 मार्च
2012 में तलब किया
था, लेकिन पुलिस
कर्मी अदालत में
हाजिर नहीं हुए
थे।
वर्तमान में यह फाइल 17 नवंबर को पुन: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विमल वर्मा की अदालत में पेश हुई। जिसमें अदालत ने पांचों पुलिस कर्मियों के खिलाफ जरिये वारंट तलब किया है । अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया है कि वह वारंट तामील कराते हुए आरोपियों को अदालत में 16 दिसंबर को पेश करें।
